कंपनियों के लिए आखिरी मौका! MCA Compliance Scheme की डेडलाइन 31 अगस्त, तुरंत करें ये काम
31 अगस्त की डेडलाइन नजदीक! कंपनियां जल्द निपटाएं पुराने Compliance, वरना बढ़ सकती हैं मुश्किलें
WELATH WISE
Company Compliance Facilitation Scheme 2026: 31 अगस्त की अंतिम तिथि नजदीक, कंपनियों के पास अनुपालन पूरा करने का आखिरी मौका।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनी अनुपालन सुविधा योजना, 2026 (CCFS-2026) की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी थी। मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई 2026 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2026 के अनुसार, इस योजना की अवधि पहले 15 जुलाई 2026 तक निर्धारित की गई थी।
इस योजना का उद्देश्य कंपनियों को कंपनी अधिनियम के तहत लंबित वैधानिक फाइलिंग पूरी करने का एक विशेष अवसर प्रदान करना है। इसके माध्यम से देशभर की कंपनियां अपने लंबित दस्तावेज़ों और अनुपालनों को पूरा कर सकती हैं तथा योजना के तहत उपलब्ध राहत और रियायतों का लाभ उठा सकती हैं।
31 अगस्त 2026 की अंतिम तिथि अब नजदीक है, इसलिए पात्र कंपनियों को अपने लंबित अनुपालनों को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए।
प्रमुख बिंदु
- योजना का नाम: कंपनी अनुपालन सुविधा योजना, 2026 (सीसीएफएस-2026)
- पूर्व अंतिम तिथि: 15 जुलाई 2026
- संशोधित अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2026
- जारीकर्ता: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार
- प्राप्तकर्ता: डीजीसीओए, सभी कंपनी रजिस्ट्रार, सभी क्षेत्रीय निदेशक तथा समस्त स्टेकहोल्डर्स
कंपनियों के लिए क्या मायने रखता है
जो कंपनियां अब तक अपनी वार्षिक विवरणी, वित्तीय विवरण या अन्य सांविधिक फॉर्म एमसीए पोर्टल पर दाखिल नहीं कर पाई हैं, उनके पास अब 31 अगस्त 2026 तक इन्हें पूरा करने का समय है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि कंपनियां अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए फाइलिंग यथाशीघ्र पूरी करें, क्योंकि पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से देरी की आशंका बनी रहती है।
समय पर दाखिल किया गया अनुपालन ही कंपनी को कानूनी जटिलताओं, विलंब शुल्क और भविष्य में होने वाली कार्रवाई से सुरक्षित रखता है। अतः सभी संबंधित कंपनियों और पेशेवरों को सलाह दी जाती है कि वे इस विस्तारित अवधि का समुचित उपयोग करें।
लेखिका का नाम
CMA Kavita Tiwari
Secretary, ICMAI Lucknow Chapter
FY 2023–24
FCMA, MBA, M.COM, DISSA, DFA





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